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गेस्ट शिक्षक द्वारा दायर जनहित याचिका



1. गेस्ट शिक्षक द्वारा दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता को SP सीधी तथा टी. आई. के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट की धारा 4 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश |

2. अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षक को RSS ज्वाइन न करने तथा धार्मिक आयोजनों में भाग न लेने पर कालेज की प्रिंसिपल के इशारे पर किए गए प्राणघातक हमले की एफ़आईआर नही करने पर दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता को स्वंत्रता, एस.पी.तथा टी.आई. के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश | 

3. सीधी डॉ॰ S.P. रविन्द्र वर्मा तथा थाना मझौली  के थाना प्रभारी दीपक बघेल के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट की धारा 4 के तहत की उचित फोरम मे की जाए कार्यवाही |


4. RSS या अन्य किसी भी प्रकार के संगठन ज्वाइन करने हेतु बाध्य नही किया जा सकता है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को: हाईकोर्ट जबलपुर |

जबलपुर 19/12/2024 :- जिला सीधी के मझौली में शासकीय आर्ट एण्ड कामर्श महाविद्यालय में गेस्ट फेक्वलटी शिक्षक डॉ. रामजस चमार (चौधरी) द्वारा हाईकोर्ट में दिनांक 09/12/2024 को जनहित याचिका दायर  कर शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्य, श्रीमती गीता भारती एवं उनके पति S.R. भारती तथा शिक्षक राजकिशोर तिवारी,संदीप कुमार शर्मा, विपेन्द्र द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरएसएस ज्वायन कराने के तथा ज्वायन न करने पर प्राणघातक हमला कराने तथा सेवाए समाप्त करने के  गंभीर आरोपों के विरुद्ध की गई शिकायत पर थाना मझोली जिला सीधी के  S.P. द्वारा कार्यवाही नही किए जाने के कारण हाईकोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर की गई की सुनवाई दिनांक 19/12/2024 को चीफ जस्टिस जी सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन जी खण्डपीठ द्वारा की गई | सुनवाई के दौरान कोर्ट को वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया की याचिकाकर्ता अनुसूचितजाती वर्ग का है, जो गेस्ट फेक्वलटी शिक्षक के रूप में शासकीय महाविद्यालय मझौली जिला सीधी में पदस्थ है, याचिकाकर्ता को निरंतर रूप से कालेज की प्राचार्य एवं उनके पति सहित कालेज के  अन्य शिक्षक RSS ज्वाइन करने तथा आयोजित अशैक्षणिक कार्य, धार्मिक कार्यो में भाग लेने दवाव बनाया जा रहा है, चूंकि याचिका बौधिस्ठ होने के नाते उक्त कार्य में भाग लेने तथा RSS जॉइन नही  करने से साफ़ इनकार कर दिया गया तब आवेदक/याचिकर्ता पर प्राचार्य की सह पर बाहरी लोगो द्वारा कालेज से बाहर निकाल कर  12/9/2024 को प्राण घातक हमला कराया गया तथा उसे जातिगत रूप से अपनानित किया गया जिसके विरूद्ध मजोली थाना मे शिकायत की गई  | उक्त घटना सहित पूर्व की अन्य घटनाओं के विरुद्ध की गई शिकाएयतों पर भी दोषियों के विरुद्ध पुलिस ने कार्यवाही नही की तथा दिनांक 10.12.24 को याचिका करता की प्राचार्य ने सेवाए भी समाप्त कर दी | उक्त दोनों याचिकाओ की एक साथ सुनवाई करके होर्ट ने जनहित याचिका को निराकृत कर याचिका करता को स्वत्रंता दी गई की पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी के विरूद्ध एटरोसिटी एक्ट की धारा 4 के तहत सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही करने आवेदन प्रस्तुत किया जाए तथा शेष दोषियो के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे आपराधिक कार्यवाही करे |

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