👉आरक्षण भर्ती 2016-17 डी.जी.पी. को भर्ती का रिकार्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने !
👉ओबीसी को आरक्षित 1090 पदों में 884 रिक्त क्यों छोड़े जबाब तलब !
👉ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियो को अनारक्षित वर्ग में एस.ए.एफ. में पदस्थापना देकर ओबीसी को आरक्षित जिला पुलिस बल के 889 पदों को रिक्त क्यों छोड़ा : जबाब तलब किया हाईकोर्ट ने !
👉आरक्षक भर्ती 2016 की व्यापम द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के विरूध डी.जी.पी. द्वारा 2022 में नई मेरिट लिस्ट बनाकर हाईकोर्ट में की दाखिल तथा विज्ञापन के विरूध जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू करने का शपथ पर किया बयान !
👉पुलिस मुख्यालय ने 72.69 % अंक वाले अभ्यर्थीयों की ओबीसी में गणना तथा 62.80 % अंक वालों की अनारक्षित में गणना कर आरक्षण नियमो का खुला उल्लंघन!
👉ओबीसी /एस.सी./एस.टी. वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुसार क्यों नहीं दी जिला पुलिस बल में पदस्थापना : डी.जी.पी. से जबाब तलब किया हाईकोर्ट ने
👉याचिका कर्ताओ से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने अभ्यर्थियों को जिला पुलिस बल में पदस्थ आरक्षकों की सूची दाखिल करने हाईकोर्ट का निर्देश !
👉जबलपुर 02/12/2024:- गृह विभाग द्वारा आरक्षक संवर्ग 2016 की भर्ती परीक्षा हेतु 14283 पदों की सयुंक्त भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमे अनारक्षित वर्ग के 8432 पद, एस.सी. को 1917 पद,एस.टी. को 2521 पद,ओबीसी को 1411 पद विज्ञापित किए गए थे ! उक्त भर्ती में जिला बल तथा विशेष सशस्त्र बल के रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया औऱ न ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू किए जाने का लेख किया गया था ! उक्त भर्ती में ओबीसी वर्ग सहित आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में कन्वर्ट करके, उनकी चॉइस को नजर अंदाज करते हुए प्रदेश की समस्त वटालियनों में पोस्टिंग दे दी गईं जबकी उनसे कम अंक बालो को जिला पुलिस बल, विशेष शाखा,आपराधिक शाखा आदि में पोस्टिंग कर दी गईं ! अर्थात आरक्षित वर्ग ले प्रतिभावान् अभ्यर्थियों की मेरिट को डी -मेरिट ट्रीट किया गया जिसके विरूध, हाईकोर्ट में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका दाखिल की गईं, उक्त याचिका दाखिल करने वालो में, छःटवी वाहिनी जबलपुर के हलके भाई लोधी,संदीप साहू,विनोद वर्मा,साहिल पटेल, शुभम पटेल,रामराज पटेल आदि ने याचिकाए दाखिल करके अपनी चॉइस की वरीयता में जिला पुलिस बल में पदस्थपना की राहत चाही गईं है ! उक्त याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गईं ! सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डी जी पी तथा ए डी जी भोपाल को उक्त भर्ती का रिकॉड पेस करने तथा उन सभी अभ्यर्थियों की जानकारी जिनके अंक याचिका कर्ताओ से कम है औऱ उन्हें जिला बल में पोस्टिंग दी गईं है, की जानकारी दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए गए है ! याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की !
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