*कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती में ओबीसी,एससी कोटा की हकमारी*
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👉 *उ. प्र. आरक्षण नियमावली का भाजपा सरकार में गला घोंटा जा रहा-लौटनराम निषाद*
*लखनऊ*। उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के द्वारा कृषि निदेशक/कृषि विभाग उ.प्र. में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 3,446 स्थायी पदों पर नियुक्ति परीक्षा होनी है।उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली-1994 के अनुसार ओबीसी को 27 प्रतिशत,एससी को 21 प्रतिशत व एसटी को 2 प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को गैर संवैधानिक 10 प्रतिशत कोटा देकर दिया गया।
ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से सवर्ण कोटा है,जिसमें ओबीसी,एससी,एसटी का प्रतिनिधित्व वर्जित है,जिसका 80-90 प्रतिशत लाभ ब्राह्मण जाति को ही मिल रहा है।विगत महीने संघ लोक सेवा आयोग-2024 का 1009 पदों का अनंतिम परिणाम घोषित हुआ,जिसमें ईडब्ल्यूएस के 101 पदों में से 80 पद पर सिर्फ ब्राह्मण चयनित हुए।
समाजवादी पार्टी पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौ.लौटनराम निषाद ने कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है,उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का अनुपालन न कर ओबीसी,एससी वर्ग के कोटे की खुलेआम हकमारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पर झूठा आरोप लगाने वाले भाजपा के ओबीसी,
एससी नेता व भाजपा सहयोगी संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर, जयंत चौधरी व अनुप्रिया पटेल को यूपीएसएसएससी की भर्ती में खुलकर की जा रही ओबीसी,एससी के पदों की लूट नहीं दिखायी दे रही है।निजस्वार्थ में भाजपा व सहयोगी दलों के नेता गूंगे-बहरे बने हुए हैं।
कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी ,कृषि विभाग उ.प्र.के 3446 पदों की भर्ती में 1378 की बजाय 435 अधिक पद विज्ञापित कर 1813 पद अनारक्षित किया गया है,वहीं ओबीसी को 930 पदों के सापेक्ष 629 पद आरक्षित कर 301 पद की डकैती की गयी है और एससी को 724 के सापेक्ष 509 पद अनारक्षित कर 215 पदों की हकमारी की गयी है,जो उ.प्र.आरक्षण नियमावली के प्रतिकूल है। निषाद ने कृषि मंत्री,कृषि निदेशक व प्रमुख सचिव कृषि विभाग से कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी के 3446 पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए उ. प्र. आरक्षण नियमावली के अनुसार संशोधित विज्ञापन प्रकाशित कराने की मांग किया है।
निषाद ने बताया कि संशोधित उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार 27 प्रतिशत ओबीसी,21 प्रतिशत एससी,2 प्रतिशत एसटी व 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा के बाद 40 प्रतिशत अनारक्षित कोटा है।
अनारक्षित (सभी वर्गों के लिया खुला) कोटे में ओबीसी,एससी,एसटी,ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावा अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स के द्वारा प्रतिनिधित्व के हकदार हैं।कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के में यूपीएसएसएससी प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 3446 स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था,जिसमें ओबीसी व एससी को निर्धारित कोटे से काफी कम सीटें आरक्षित की गयी हैं।
निषाद ने बताया कि 3446 पदों में जहां 1378 पद अनारक्षित रखना चाहिए, वहाँ 1813 पद अनारक्षित कर 435 अतिरिक्त पद अनारक्षित कर दिया गया है।
वहीं ओबीसी को कोटा के अनुसार 301 पद कम देते हुए 930 के सापेक्ष मात्र 629 (18.25%) पद ही आरक्षित किया गया है,वही एससी को 724 के सापेक्ष मात्र 509 पद आरक्षित कर 215 (6.23%) पद की हकमारी की गयी है। ईडब्ल्यूएस को 344 के सापेक्ष 344 यानि निर्धारित 10 प्रतिशत कोटा दिया गया है,वही एसटी को 82 (2.38% अधिक) अतिरिक्त पद आरक्षित करते हुए 69 के सापेक्ष 151(4.38%) पद विज्ञापित किया गया है।उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27 प्रतिशत कोटा की जगह मात्र 18.25% कोटा आरक्षित कर 8.75% और एससी को 21% कोटा की जगह 14.76% कोटा देकर 6.24% की हकमारी किया गया है।
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